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Lucknow News परिसर के भीतर से पिक-ड्रॉप की इजाजत न देने वाले स्कूलों की सूची तलब

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने परिसर के भीतर से पिक-ड्रॉप करने की इजाजत न देने वाले स्कूलों की सूची तलब की गई है. कोर्ट का कहना है कि अगली सुनवाई पर यथोचित आदेश पारित किया जाएग. मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी. गोमती रिवर बैंक रेजिडेंट्स की ओर से 2020 में दाखिल याचिका पर आदेश दिया. याचिका में शहर के रिहायशी इलाकों में चल रहे स्कूलों का मुद्दा उठाया गया है.

पूर्व में हाईकोर्ट ने हजरतगंज और राजभवन के आसपास के स्कूलों में कक्षा 5 तक के बच्चों को स्कूल परिसर के भीतर से ही पिक ड्राप करने की सुविधा देने का आदेश दिया था. सड़क के बेकाबू ट्रैफिक से बच्चों को बचाने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था. हाईकोर्ट को बताया गया कि इस आदेश का कई स्कूलों ने पालन नहीं किया है जबकि उनके पास पर्याप्त जगह है.

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